
राजस्थान सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार, एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली पर पटाखे चलाने का समय रात्रि 8 से 10 बजे तक सीमित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि साइलेंस जोन, जैसे अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न जलाए जाएं। क्रिसमस और नए साल पर भी पटाखों का समय रात 11:55 से 12:30 बजे तक सीमित रहेगा।
इसके अतिरिक्त, विवाह समारोहों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जाए। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं होगी, और स्कूल-कॉलेजों में पटाखों से होने वाले नुकसान के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। राज्य के सभी थानों के अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इन निर्देशों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
साइलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलाना।
दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाना।
क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे के बीच पटाखों की अनुमति।
विवाह समारोह में केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग।
पटाखों से होने वाले नुकसान पर स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम।
राज्य के पुलिस थानों के अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।